लैंड फ्रॉड के लिए जिंदा को दिखाया मृत, श्मशान घाट से बनवा ली फर्जी रसीद, कॉलेज मालिक के बेटे, पत्नी समेत 3 पर मुकदमा – Uttarakhand Surya

लैंड फ्रॉड के लिए जिंदा को दिखाया मृत, श्मशान घाट से बनवा ली फर्जी रसीद, कॉलेज मालिक के बेटे, पत्नी समेत 3 पर मुकदमा

जिस व्यक्ति को 2002 में मृत दिखाया वो 2016 तक थे जिंदा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

देहरादून: उत्तराखंड में साइबर ठगी के साथ लैंड फ्रॉड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. देहरादून में जमीन फर्जीवाड़े की चौंकाने वाली घटना हुई है. आरोप है कि लैंड फ्रॉड करने वालों ने जीवित व्यक्ति की मौत और अंतिम संस्कार होने की फर्जी रसीद श्मशान घाट से तैयार करवा ली. अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है.

देहरादून में लैंड फ्रॉड का अजीब मामला: प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन अपने नाम कराने का मामला सामने आया है. मामले में देहरादून के प्रतिष्ठित कॉलेज के मालिक के बेटे संजय कुमार चौधरी, उनकी मां ओमवती और चंद्रावती के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. थाना प्रेमनगर ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद मामले में आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप: पुलिस के मुताबिक, श्यामलाल निवासी सिमलासग्रांट, डोईवाला ने न्यायालय में शिकायत देकर आरोप लगाया कि उनकी जमीन के मालिक उनके पिता स्वर्गीय ताराचंद को जीवित रहते ही मृत दिखाकर आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए. आरोप है कि साल 1995 में ताराचंद के नाम से फर्जी वसीयत तैयार की गई. उनकी मृत्यु 14 जून 2002 दर्शाते हुए फर्जी श्मशान घाट की रसीद भी तैयार की गई.

श्मशान घाट की रसीद तक बना डाली: ताराचंद की वास्तविक मृत्यु 20 नवंबर 2016 को हुई थी. ग्राम पंचायत सिमलासग्रांट से उनका विधिवत मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हुआ है. आरोप है कि फर्जी वसीयत, मृत्यु की फर्जी रसीद और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ईस्ट हॉप टाउन स्थित ताराचंद की करीब 0.4050 हेक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेखों में आरोपियों के पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं. इससे ताराचंद के कानूनी वारिसों को आर्थिक नुकसान और आरोपियों को अवैध लाभ पहुंचने का आरोप है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: थाना प्रेमनगर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया है कि-

पीड़ित श्यामलाल की शिकायत के आधार पर प्रेमनगर पुलिस ने कॉलेज के मालिक के बेटे संजय कुमार चौधरी, उनकी मां ओमवती और चंद्रावती के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 216/2026 में धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले में आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-गिरीश नेगी, प्रभारी, प्रेमनगर थाना-




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *