उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल

उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन पर हाईकोर्ट ने दिया है फैसला

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त करने के मामले में पुनर्विचार याचिका की गई है दाखिल

हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को उपनल के जरिये कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को एक साल के भीतर नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के दिए थे आदेश।

सैनिक कल्याण विभाग का तर्क है कि आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था है। इसलिए नियमितीकरण संभव नहीं

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