CJP नेता सौरव दास और रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, दिपके बोले- जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना गलत है क्या – Uttarakhand Surya

CJP नेता सौरव दास और रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, दिपके बोले- जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना गलत है क्या

अभिजीत दिपके ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

दिपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आशु और सौरभ को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उनकी गलती? जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराना. हिम्मत दिखाओ, @narendramodiअगर आप असहमति को कुचलने पर इतने ही तुले हुए हैं, तो इन कायर हथकंडों के पीछे छिपने के बजाय आधिकारिक तौर पर आपातकाल घोषित करने का साहस दिखाइए”

बता दें कि CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट इनके आज मजिस्ट्रेट के समाने पेश होने की जानकारी दी थी.

उन्होंने बताया कि तीनों को मंदिर मार्ग थाने में सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जा सकता है. संगठन ने आशंका जताई है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है. यह मामला जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने से जुड़ा है. CJP की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. संगठन ने हिरासत, पुलिस कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट साझा किए हैं.

जंतर-मंतर पर प्रवेश को लेकर दर्ज हुआ केस
CJP के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से संबंधित घटनाक्रम के सिलसिले में मामला दर्ज किया है. आरोप है कि सदस्यों ने जंतर-मंतर पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश किया. संगठन की ओर से दी गई जानकारी में अतिक्रमण, बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया है. हालांकि, इन आरोपों और मामले की कानूनी स्थिति को लेकर पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है.

तड़के तीन बजे संसद मार्ग थाने लाए जाने का दावा

CJP की ओर से एक्स पर साझा की गई पोस्ट के अनुसार, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को बुधवार तड़के करीब तीन बजे एक निजी वैन से संसद मार्ग थाने लाया गया. इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना जताई गई. संगठन का कहना है कि हिरासत से जुड़े 24 घंटे की समयसीमा जल्द पूरी होने वाली है. CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने सुबह 5:38 बजे के अपडेट में बताया कि तीनों को अगले एक घंटे के अंदर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है.

वकीलों से मुलाकात नहीं होने का आरोप

CJP ने यह भी दावा किया कि देर रात तक तीनों सदस्यों को अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया. संगठन ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए हिरासत के दौरान कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को लेकर सवाल उठाए हैं. हालांकि, इस आरोप पर दिल्ली पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है.

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