भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर हाई कोर्ट ने लगाया 15 हजार जुर्माना, पूर्व विधायक की याचिका पर हुई सुनवाई

हाई कोर्ट ने विधानसभा लोहाघाट सीट से चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे हिमेश कलखुड़िया पर 15 हजार जुर्माना लगाते हुए लोहाघाट विधायक खुशाल अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका एकतरफा सुनवाई करने से संबंधित आदेश को वापस लेने से संबंधित प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।कोर्ट ने हिमेश को एक सप्ताह के भीतर 15 हजार की धनराशि का भुगतान याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को करने को कहा है जबकि इस मामले में लिखित बयान या पक्ष दस दिन के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मामले में अगली सुनवाई को 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। निर्दलीय प्रत्याशी हिमेश कलखुड़िया भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था,लोक सभा चुनाव से पहले उनकी भाजपा में वापसी हो चुकी है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देती भाजपा के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर सुनवाई हुई।पूर्व में इस याचिका पर सुनाई से जस्टिस रवींद्र मैठाणी ने खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद यह मामला चीफ जस्टिस ने न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ में भेजा है। यह मामला हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे हिमेश ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि उनको कोर्ट में चुनाव याचिका के बारे में जानकारी नहीं थी, हाल ही मेंं जानकारी मिली तो वह अपना पक्ष रखना चाहते हैं जबकि याचिकाकर्ता पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने आठ जून 2022 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी विधायक खुशाल अधिकारी ने जवाब दाखिल किया था।

कोर्ट ने सभी सात प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अधिकारी को छोड़ किसी ने अपना पक्ष नहीं रखा। एकलपीठ की ओर से पारित आदेश में कहा गया है कि न्याय हित में प्रतिवादी हिमेश को न्याय हित में गुण-दोष के आधार 15 हजार का जुर्माना लगाते हुए पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। साथ ही आठ जून 2022 का एकतरफा सुनवाई का आदेश भी वापस ले लिया।

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