उत्तराखंड में 28 मई को होगी बकरीद की छुट्टी, आदेश जारी

प्रदेश में ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है. शासन के सचिव राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 मई की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. वहीं उत्तराखंड शासन की ओर से संशोधित आदेश जारी किया गया है. समूचे प्रदेश में ये संशोधित सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा. जिसके लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. 28 मई को बकरीद की छुट्टी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कोषागार (ट्रेजरी) और उप-कोषागार में प्रभावी रहेगी.

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गौर हो कि उत्तराखंड में बकरीद का अवकाश 28 मई को रहेगा, जबकि पूर्व में ये अवकाश एक दिन पहले 27 मई को घोषित किया गया था. जिसके बाद शासन ने अवकाश की तिथि में बदलाव किया है. शासन के सचिव राजेश कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 मई की घोषित छुट्टी को बदलकर अब 28 मई 2026 कर दिया है. वहीं उत्तराखंड सरकार ने लोगों को सार्वजनिक रास्तों या सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है. उल्लंघन करने कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

बीते दिन सीएम धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन नमाज चिन्हित स्थलों पर ही होनी चाहिए, जिससे आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. सीएम धामी ने कहा कि ‘देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे. किसी भी धार्मिक गतिविधि के नाम पर आम लोगों की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी. उत्तराखंड में कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या समूह नियमों से ऊपर नहीं हो सकता.’ सीएम ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और सड़कों को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कहा कि किसी भी धार्मिक गतिविधि से सड़कें, यातायात और आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए.




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